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प्रशासनिक व्यवस्था

दिल्ली में प्रशासन की वर्तमान प्रणाली 1803 में देखी जा सकती है, जब दिल्ली ब्रिटिश सुरक्षा में आ गई और अंत में ब्रिटिश पंजाब का हिस्सा बन गई। दिल्ली जिले में एक जिला मजिस्ट्रेट था जो मुख्य जिला अधिकारी था, जिसमें राजस्व और पंजीकरण शक्तियां थीं। वह जिला बोर्ड और नगर पालिका के अध्यक्ष होने के नाते शहरी प्रशासन के प्रमुख भी थे। आजादी तक, जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिपोर्टिंग के साथ, दिल्ली के प्रशासनिक और कार्यकारी प्रमुख के रूप में एक मुख्य आयुक्त था। उनके पास तीन सहायक आयुक्त थे, जैसे राजस्व और आपराधिक अपील, नगरपालिका और मामूली आपराधिक मामलों, और नगर पालिका के प्रशासन जैसे जिम्मेदारियों को साझा करना आजादी के बाद, जिला प्रशासन की प्रकृति ने नए बनाए गए विभागों को शक्तियों के विभाजन के साथ कुछ बदलाव किए। उदाहरण के लिए, नगर पालिका एमसीडी में विकसित हुई, जिसमें डीएम की 1 9 58 के बाद कोई भूमिका नहीं थी। विकास कार्यों को विकास आयुक्त में स्थानांतरित कर दिया गया, उद्योग उद्योग निदेशालय और परिवहन विभाग को परिवहन के काम में काम करते थे। हालांकि, डीएम, दिल्ली राजस्व और आपराधिक न्यायिक कार्य के अलावा, कानून और व्यवस्था, उत्पाद शुल्क, हथियारों के मुद्दे और विस्फोटक लाइसेंस, और नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन का प्रमुख बने रहे। सत्तर के दशक के मध्य में, डीएम कार्यालय का आयोजन निम्नानुसार किया गया – चार प्रशासनिक जिलों – नई दिल्ली, मध्य, उत्तर और पूर्व, तीन एडीएम की देखभाल की गई, जिनमें से कई अन्य शक्तियां और कार्य, जैसे कि खजाने, उत्पाद, मनोरंजन आदि, विभाजित थे। राजस्व और भूमि अधिग्रहण कार्य की निगरानी क्रमशः एडीएम (राजस्व) और एडीएम (एलए) द्वारा की गई थी। 12 उप-प्रभाग थे, जिनमें से प्रत्येक एसडीएम की अध्यक्षता में था, जिसे बाद में सात कर दिया गया था। 1 9 6 9 में न्यायपालिका को 1 9 6 9 में कार्यकारी से अलग कर दिया गया था जिसके बाद सत्र न्यायालयों द्वारा गंभीर अपराधों का सामना किया गया था और आईपीसी अपराधों सहित अन्य अपराधों को न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निपटाया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट को लाइसेंसिंग, अभियोजन पक्ष की मंजूरी, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1 9 73 और अन्य अधिनियमों के तहत सौंपा कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अन्य कार्यों जैसे कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों की देखभाल करना था। 1 9 78 में, दिल्ली पुलिस अधिनियम की घोषणा की गई, जिसके द्वारा दिल्ली पुलिस आयुक्त के अधीन आई। धारा 107 और धारा 144 सीआरपीसी के तहत शक्तियां, जो कि कानून और व्यवस्था के मामले के साथ महत्वपूर्ण हैं, को पुलिस आयुक्त के नियंत्रण में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों और दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1 9 78 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के कुछ कार्यों को एक साथ दिया गया था। पुलिस आयुक्त 1 99 6 में डीएम कार्यालय को विकेन्द्रीकरण करने का अभ्यास 27 एसडीएम कार्यालयों और 9 डीसी कार्यालयों की स्थापना से शुरू हुआ। इसके अलावा, 2012 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1 9 73 में संशोधन करके दो अतिरिक्त जिलों / सत्र विभाग बनाए गए थे और सभी उप आयुक्तों को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में अधिकार दिया गया था। आज जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय सरकार के मुख्य अंग में विकसित हुआ है जो राजस्व अभिलेख, राहत मामलों, आपदा प्रबंधन, चुनावों के आचरण, आरडब्ल्यूए, मजिस्ट्रेट और जनगणना जैसे अन्य अवशिष्ट मामलों के माध्यम से नागरिक बातचीत के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय सरकार की आंखों और कानों के रूप में कार्य करता है और सरकार के नागरिक को अनुकूल बनाने के लिए लगातार विकसित होता जा रहा है।