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जिला शहरी विकास विभाग (पूर्व)

डुडा के बारे में

दिल्ली सरकार ने प्रत्येक राजस्व जिले के आदेश संख्या सं 18 बी (101) /UD/Plg./DUDA/2015-16/3816-3919 दिनांक 16.07.2015  में जिला शहरी विकास एजेंसी (डुडा) का गठन किया। को प्रधान सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया। विकास कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ एमएलए लैड योजना के तहत सार्वजनिक परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए। इसके अलावा, डुडा को सी- लैड योजना (स्वारज फंड) के तहत अपने क्षेत्र के विकास के लिए नागरिकों द्वारा प्राथमिकता और अनुशंसित विभिन्न विकास कार्यों को करने के लिए भी नियुक्त किया गया है।

डुडा (पूर्व) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 पंजीकरण संख्या के तहत एक समाज में गठित किया गया था। 5 अगस्त, 2015 दिनांकित जिला पूर्व / समाज / 1375/2015।